Delhi High Court Rejected Manish Sisodia Bail Plea: दिल्ली (Delhi) के पूर्व उपमुख्यमंत्री (Former Deputy CM) मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia), जो कई महीनों से जेल (Jail) में बंद हैं। उन्हें जमानत (Bail) नहीं मिल पा रही है। वे परेशान है और कई बार ज़मानत के लिए कोशिशें कर चुके हैं। लेकिन हर बार उन्हें मायूसी ही हाथ लगी। अबकि बार भी मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) से मायूसी ही मिली। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका (Bail Plea) को खारिज कर दिया है। आपको बता दें, कि सिसोदिया (Sisodia) ने निचली अदालत के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। आपको बता दें, कि मनीष सिसोदिया दिल्ली के कथित आबकारी नीति घोटाले (excise policy scam) से जुड़े मामले में आरोपी हैं। इस मामले की जांच सीबीआई (CBI) कर रही है। ऐसे में कोर्ट ने इस मामले को गंभीर माना। उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए, दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा, कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ क्योंकि आरोप बेहद गंभीर हैं, ऐसे में उन्हें जमानत दिए जाने पर, इस बात की संभावना बनी रहेगी कि किसी ढंग से गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है। इस बात को आधार बताते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Former Deputy CM Manish Sisodia) की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। (Former Deputy CM) (Rouse Avenue Court) (AAP) (AAM Aadmi Party) (Arvind Kejriwal) (Delhi Police)
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